HIT and RUN : सड़क दुघर्टना कानून का ट्रक चालकों ने किया विरोध, गाड़ियों के पहिये थमे, पढ़िए आखिर क्यों देश भर में हड़ताल पर जाने की है तैयारी

बोकारो : केंद्र सरकार में मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा सत्र में नया कानून 2023 लाया गया है। जिसमें भारतीय ड्राइवर एक्सीडेंट होने के बाद घायल को सड़क पर छोड़ कर भाग जाता है, तो उस पर 10 साल की सजा और यदि ड्राइवर रुक कर घायल को अस्पताल पहुंचाए तो सजा कम हो सकती है य 5 लाख तक का जुर्माना लगाने जैसे प्रावधान बनाए गए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिंट एंड रन कानून विरोध में पूरे देश में ट्रक और डंपर चालकों ने चक्का चाम कर दिया. उनका कहना है कि ये कानून गलत है और इसे वापस लेना चाहिए. इसी मांग को लेकर मुंबई, इंदौर से लेकर दिल्ली-हरियाणा, यूपी समेत कई जगहों पर ट्रक चालकों ने अपने-अपने ट्रक सड़कों पर खड़ा कर जाम लगा दिया.

क्या है हिंट एंड रन कानून? दरअसल केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी. इसके अलावा 7 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा. पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था. हालांकि इस कानून तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था.जिसको लेकर बोकारो के बालीडीह औधोगिक क्षेत्र में संचालित इंडेन बाॅटलिग प्लांट से चलने वाली सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों ने अपनी ट्रकों को खड़ा कर कानून के खिलाफ विरोध जताते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चलें गए। चालकों के हड़ताल पर चले जाने से सड़कों पर ट्रकों की कतारें लग गई।

सुरेश कुमार व शाहनवाज हुसैन ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह काला कानून लाकर हम जैसे चालकों से रोजगार छीनने का काम कर रही है।

कहा अगर कार्य के दौरान किसी चालक के साथ अनहोनी हो जाती है तो सरकार को वैसे स्थिति में चालकों के लिए कानून बनाना चाहिए था । ताकि ड्राइवर के स्वजन अपना जीवन व बच्चों का परवरिश सही से कर सकें। मौके पर ट्रक चालक तालेश्वर कुमार,राजेश कुमार , संजय कुमार , बब्लू , चंदन, सुरेंद्र कुमार, रविकुमार,मनोज, नकलेश कुमार आदि मौजूद थे।

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