JHARKHAND : पूर्व मंत्री हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता राजा पीटर को हाईकोर्ट से मिली जमानत

रांची : पूर्व मंत्री सह तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में मुख्य साजिशकर्ता गोपाल सिंह पातर उर्फ राजा पीटर को हाई कोर्ट से जमानत मिली है. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राजा पीटर के कस्टडी पीरियड एवं ट्रायल में गवाहों की अधिकता को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ जमानत प्रदान की.

क्या है मामला, ज्ञात हो कि 9 जुलाई 2008 को बुंडू के एसएस हाईस्कूल में एकसमारोह के दौरान रमेश सिंह मुंडा सहित चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. रांची पुलिस के अलावा सीआईडी भी इस हत्याकांड की जांच कर चुकी है लेकिन ये हत्यारे तक नहीं पहुंच सके थे. इसके बाद घटना के 9 साल बाद एनआईए ने मामले को टेकओवर किया था. इसी मामले में राजा पीटर के अंगरक्षक शेषनाथ सिंह खरवार को 7 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया गया था. इसी मामले में संलिप्त रहे नक्सली कुंदन पाहन ने राज्य पुलिस के सामने 27 मई 2017 को सरेंडर किया था.

इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट से दो बार राजा पीटर की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी जमानत याचिका मेरिट के आधार पर खारिज हो चुकी थी. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राजा पीटर साढ़े 6 साल से जेल में हैं एवं इस मामले में गवाहों की संख्या भी काफी अधिक है, ऐसे में उन्हें जमानत प्रदान की जाए.

दरअसल इस मामले में राजा पीटर कोमुख्य साजिशकर्ता मानते हुए एनआईए ने उन्हें 9 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है. इस मामले में एनआईए की ने करीब 5 प्रोटेक्टेड गवाह की गवाही भी कराई है. एनआईए ने 28 जून 2017 को मामले को टेकओवर किया है.

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