मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग संपन्न हुई। प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की मीटिंग में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सरकार ने राज्यकर्मियों के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्ता को मंजूरी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत सभी जिलों में ग्रामीण तथा शहरी विद्युतिकरण के लिए 1485.9 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
• वर्ष 1984-85 चरण के झारखण्ड राज्य में अवस्थित परियोजना उच्च विद्यालयों में प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा मान्यता के छूटे हुए मामलों से संबंधित विषय के संबंध में विभागीय आदेश ज्ञापांक- 2725 दिनांक- 19.10.2022 द्वारा गठित समिति की अनुशंसा / प्रतिवेदन के आधार पर सहायक शिक्षकों की सेवा की मान्यता प्रदान किये जाने एवं शेष मामले में सेवा मान्यता के दावे को अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
• अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत् Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि की स्वीकृति दी गई।

• बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालय SSLNT Mahila Mahavidayalaya, Dhanbad Science Block (LG+G+6) के निर्माण कार्य हेतु रू० 37,47,68,000/- (सैतीस करोड़ सैतालीस लाख अड़सठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W. P. (S) No.- 458 / 2020 में दिनांक- 19.10.2020 को पारित न्यायादेश एवं LPA No. 124 / 2021 में दिनांक 31.03.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री परमेश्वर मुण्डा, झा०प्र०सं० (कोटि क्रमांक- 57 / 20) सम्प्रति निदेशक, लेखा, प्रशासन एवं स्व-नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर को दिनांक 06.07.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से मूल कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान- 9,300-34,800/-, ग्रेड पे-5400/- पुनरीक्षित वेतनमान – पे मैट्रिक्स लेवल-9) से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान- 15,600-39,100/-, ग्रेड पे- 6600/-, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स लेवल-11 ) में भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की गई वैचारिक प्रोन्नति की तिथि का वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
• स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) विभाग, झारखण्ड रांची अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में प्रमण्डलीय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिकों एवं आदेशपालों के पदों का युक्तिकरण (Rationalization) की स्वीकृति दी गई।
• मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के अविद्युतीकृत टोलों / घरों तथा शहरी क्षेत्रों के बचे हुए अविद्युतीकृत स्थानों को विद्युतीकृत करने हेतु प्राक्कलित राशि रु० 1485.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियुक्ति नियमावली एवं झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वितंतु (Wireless Sub Inspector) संवर्ग नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
• दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित / प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन / पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2023 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। दिनांक 01 जुलाई, 2023 से राज्य सरकार के पेंशन / पारिवारिक पेंशनभोगियों की महँगाई राहत दरों को 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत की किए जाने की स्वीकृति दी गई है।

• राँची शहर अन्तर्गत “Construction of Flyover from Bahubazar to Patel Chowk connecting Siramotli-Mecon Flyover at Patel chowk and Kokar-Yogada Satsang Ashram Flyover Bahubazar (Length- 1.25Km) at (भू-अर्जन, R & R एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित)” हेतु रू० 213,35,98,600 /- (दो सौ तेरह करोड़ पैंतीस लाख अन्ठानबे हजार छः सौ ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• घाघरी वीयर योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य सहित विभिन्न संरचनाओं के मरम्मति कार्य हेतु कुल रूपये 4234.81 लाख रूपये बयालीस करोड़ चौंतीस लाख इक्यासी हजार) मात्र का प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• वित्तीय वर्ष 2023 2024 में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत रेप एवं पोक्सो मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु गठित स्पेशल कोर्ट के संचालनार्थ माँग संख्या-27 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2014- न्याय प्रशासन-लघु शीर्ष-103-विशेष न्यायालय – उपशीर्ष – 01 – रेप एवं पोक्सो एक्ट मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का गठन के लिए विभिन्न विस्तृत शीर्षो के अधीन विभिन्न मदों में केन्द्रांश की राशि रू० 2,18,29,500/- (दो करोड़ अठारह लाख उनतीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र) एवं राज्यांश की राशि रू० 1,45,53,000/- (एक करोड़ पैंतालीस लाख तिरपन हजार रूपये मात्र) अर्थात कुल रू0 3,63,82,500/- (तीन करोड़ तिरसठ लाख बयासी हजार पाँच सौ रूपये मात्र) का झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
• औद्योगिक घरानों के द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन Public Private Partnership (PPP) के अन्तर्गत करने के संबंध में शर्तों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
• भारत के 09 राज्यों से झारखण्ड राज्य के प्रवासी श्रमिकों के कल्याणार्थ MoU (समझौता ज्ञापन) का प्रारूप पर अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड राज्य के निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण अन्तर्गत संचालित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं संलग्न कार्यालयों में उपलब्ध अकार्यरत भारी / लघु मशीन / उपकरणों / उपस्कर, Scrap (कबाड़ ) इत्यादि में e-Auction प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय नियमावली-235 को शिथिल करते हुए वित्तीय नियमावली – 245 के आलोक में मनोनयन के आधार पर MSTC Ltd. (भारत सरकार का उपक्रम) को Service Provider के रूप में प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्ते) नियमावली, 2001 के नियम 4 (a) में उल्लिखित प्रावधान तथा झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में, झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर 13 अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।★ वर्ष 2024 में झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दी गई।
• सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत “मजनाघाट ( सरायकेला- चाईबासा मुख्य पथ ) से तेलाईहाता (चाईबासा-राजनगर मुख्य पथ ) भाया सिदाडीह पथ (कुल लम्बाई- 14.080 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए मजबूतीकरण, चौड़ीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टींग सहित)” हेतु रू. 35,63,26,500/- (पैंतीस करोड़ तिरसठ लाख छब्बीस हजार पांच सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।