आज से लागू होंगे नए अपराधिक कानून । भारत सरकार ने तीन का

तीन कानून को भारत सरकार ने बदल दिया है, जिसमें आज 1 जुलाई से देशभर में तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनयम लागू हो जाएंगे।

भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS 356 धाराए,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS-533 धाराए,भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 BSA-170 धाराए.नए कानून के अनुसार अब किसी युवती से दुष्कर्म होनर पर उम्र कैद या मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसके अलावा मॉब लिचिंग में भी उम्र कैद और मृत्यु दंड का नियम है। साथ ही 120 दिन में कोर्ट को भी केस की सुनवाई पर ट्रायल पूरा करते हुए सजा सुना देने की समय सीमा तय की गई है।पुलिस को अधिकतम 90 दिनों के अंदर जांच पूरा करना है और इसमें हर प्रगति को लेकर पीड़ित को सूचित करना भी अनिवार्य है.वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी गवाही और ट्रायल इत्यादि को लेकर कानूनी मान्यता दी गई है,ऑनलाइन पुलिस शिकायतें भी दर्ज कराई जा सकेंगी.

कई आलोचकों का कहना है कि इन विधेयकों में कुछ भी खास नया नहीं है, क्योंकि पुराने कानूनों के अधिकांश प्रावधानों को नई संख्या और लेबल के साथ बरकरार रखा गया है. 3 नए आपराधिक कानूनों पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “…इस कानून से यह सरकार किसी को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। यह कानून UAPA से खतरनाक है। UAPA में अगर किसी की पुलिस हिरासत बढ़ानी है तो DSP रैंक का अधिकारी कोर्ट में याचिका देता है कि हम उनकी हिरासत क्यों लेना चाह रहे हैं। यहां पर उसकी जरूरत भी नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका गलत इस्तेमाल, दलितों पर, आदिवासियों पर और मुसलमानों पर है.

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