खुले मे मांस बेचना पड़ेगा महंगा , हाई कोर्ट का आदेश खुले मे मांस बेचने वालों का हो लाइसेंस रद्द नियमों का पालन नहीं करते हुए खुले में मांस की बिक्री जारी रहने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और रांची नगर निगम को नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि खुले में मांस बेचने वालों का लाइसेंस निगम रद्द करे।

लाइसेंस रद्द करने का निर्देश
इस जनहित याचिका में कहा गया है कि रांची समेत पूरे राज्य में खुले में मांस की बिक्री हो रही है। पशुओं को काटकर खुले में लटका दिया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। उस रास्ते से आने- जाने में परेशानी होती है। जबकि, खुले में मांस की बिक्री करने का प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने रांची नगर निगम को नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही खुले में मांस बेचने वालों का लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है।

